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गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा

उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है इससे पहले तक अफजाल अंसारी जमानत पर था आपको बता दें कि MP/MLA कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था, लेकिन अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।

जिस मामले में मुख्तार को सजा सुनाई गई वह 2010 का है गाजीपुर के करंडा थाने में मुख्तार पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था गैंगस्टर के इस केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हुए हमले का मामला शामिल था 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी, जबकि 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था।

दोनों मूल मामलों में सेशन कोर्ट से बरी हो चुका मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी इन दोनों मूल मामलों में सेशन कोर्ट से बरी हो चुका है, लेकिन इन्हीं दोनों मामलों को लेकर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था इसमें उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई इससे पहले भी एक अन्य गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो चुकी है।

ये था पूरा मामला दरअसल, करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर निवासी रिटायर्ड शिक्षक कपिल देव सिंह की हत्या 2009 में कर दी गई थी, जिसमे 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था हत्या के 14 साल बाद मुख्तार अंसारी को इस हत्याकांड के मामले में दोषी करार दिया गया 2009 में सुआपुर गांव के रहने वाले एक दबंग व्यक्ति के घर पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच कुर्की की जा रही सामानों को लिस्ट बनाने के लिए कपिल देव सिंह को मौके पर बुलाया गया पुलिस के कहने पर कपिल देव सिंह ने सामानों की लिस्ट बनाई दबंग परिवार को लगा कि कपिल देव सिंह पुलिस की मुखबिरी कर रहे हैं उसी भ्रम में उनकी हत्या कर दी गई।

UP Hulchul

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