Fri, 17 Apr 2026
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: माध्यमिक और सीबीएसई स्कूलों में जल्द होगा रोड सेफ्टी क्लब गठित,परिवहन आयुक्त के पत्र पर तैयारियां शुरू

Santosh Kumar Yadav / Wed, Jan 3, 2024 / Post views : 19

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अयोध्या। परिवहन आयुक्त के जारी आदेश को लेकर जिला स्तर पर अमल की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत 461 माध्यमिक और 40 सीबीएसई स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाएगा। परिवहन आयुक्त की ओर से 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र - छात्राओं को स्कूटी, बाइक और कार चलाने को लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान को लेकर जिला स्तर पर भी तैयारी शुरू कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अनुसार हालांकि अभी आदेश नहीं आया है लेकिन जानकारी के बाद सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएंगे। बता दें कि उत्तर राज्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ शुचिता चतुर्वेदी ने परिवहन आयुक्त को इस संबंध में पत्र जारी किया था। वहीं पत्र में कहा गया था कि बिना लाइसेंस के स्कूटी, मोटरसाइकिल और कार चलाने से सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रहीं हैं। जिसमें अधिकतर छात्र प्रभावित हो रहे हैं। इसी के चलते माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी निर्देश दिए गए हैं। जिसमें अनिवार्य रूप से विद्यालय परिवहन समिति की बैठक, सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब और रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक और एक छात्र को रोड सेफ्टी कैप्टन बनाया जाना है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ राजेश कुमार आर्या ने बताया सूचना है आदेश नहीं मिला है। आदेश आते ही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन कराया जाएगा। नए नियम में खास बातें 
  • मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा - 4 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान नहीं चलाया जाएगा।
  • धारा - 5 में ही निहित प्रावधान के तहत गाड़ी स्वामी न वाहन देगा न ही अनुमति देगा जिसके पास लाइसेंस नहीं है।
  • नियम के तहत मोटर वाहन अपराध में किशोर के संरक्षक को दोषी मानते हुए 3 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रयुक्त वाहन का पंजीयन व संबधित किशोर का लाइसेंस भी एक वर्ष के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।

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