
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मीडिया संस्थाओं, मीडिया मंचों और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापनों/प्रचार सामग्री को प्रसारित करने से बचने के दिशानिर्देश जारी किये। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक सलाह में मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने की हालिया घटनाओं पर कड़ा ऐतराज जताया है।
समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया प्रारुपों के लिए दिशानिर्देश जारी की गई है और विशिष्ट उदाहरण दिखाए गए हैं जहां हाल के दिनों में मीडिया में इस तरह के विज्ञापन दिखाई दिए हैं। बयान के अनुसार मंत्रालय ने एक विशिष्ट सट्टेबाजी मंच द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक खेल लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई है, जो प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन प्रतीत होता है।



