Santosh Kumar Yadav / Thu, Aug 6, 2026 / Post views : 85
वाराणसी। शहर के भवन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम वाराणसी ने भवन कर (गृहकर) के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश शासन की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाया भवन कर पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि यह जनहितकारी योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए भवन स्वामियों को निर्धारित अवधि के भीतर नगर निगम के मुख्य कार्यालय या अपने संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन कर बकाया कर जमा करना होगा।
योजना की विशेष बात यह है कि करदाता बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या अपनी सुविधा के अनुसार तीन किश्तों में भी कर सकेंगे। यह सुविधा नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र भवन स्वामियों के लिए उपलब्ध होगी।
नगर निगम के अनुसार, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन संबंधित जोनल कार्यालय में ऑफलाइन या नगर निगम के चैटबॉट नंबर 8601872601 के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकेगा।
नगर निगम ने भवन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना का लाभ उठाकर बकाया भवन कर का निस्तारण कर लें।
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