रुदौली, अयोध्या। देवेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक रूदौली के नेतृत्व में थाना कोतवाली रूदौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 403/2023 धारा 302/201 भादवि अभियोग के अनावरण हेतु पुलिस बल द्वारा सोमवार को अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र शरीफ निवासी ग्राम बसौढ़ी थाना पटरंगा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घटना स्थल दलसराय नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया । पूछताछ में अभियुक्त मुस्तकीम द्वारा बताया गया कि मेरी शादी ग्राम खेतासराय थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी में हुई थी। ग्राम खेता सराय का रहने वाला मृतक फोनू चौहान का अवैध सम्बन्ध मेंरी पत्नी से था यह बात मेरी पत्नी नें बतायी तो मैंने फोनू को रास्ते से हटाने के लिए योजना बद्ध तरीके से अपने अन्य साथी इरशाद पुत्र रिजवान और सोफियान पुत्र इबरार निवासीगण बसौढी थाना पटरंगा जनपद अयोध्या के साथ मिलकर मृतक फोनू को दलसराय नहर पुलिया पर शाम करीब 04.30 बजे बुलाया और उसकी चाकू से मार कर हत्या कर दी तथा उसका मोबाईल फोन से सिम निकाल कर फेंक दिया तथा मोबाईल फोन एंव घटना में प्रयुक्त चाकू घटना स्थल से थोड़ी दूर पर झाड़ी में छिपा कर भाग गये थे। अभियुक्त मुस्तकीम के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू व मृतक का मोबाईल फोन बरामदगी के दौरान झाड़ी में छिपाकर रखे गये तमंचा निकाल कर पुलिस बल को निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से तंमचे से फायर किया जिससे हे0का0 जितेन्द्र यादव को बायें हाथ से गोली स्पर्श करती हुई निकल गयी जिससे वह बाल बाल बच गये। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षा में किये गये फायर से अभियुक्त मुस्तकीम बायें पैर में घुटने के नीचे गोली लगी जिसको घटना स्थल के पास ही पकड़ लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त मुस्तकीम द्वारा घटना में प्रयुक्त किये गये तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस को बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर दबिश हेतु टीमें रवाना की गयी है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 404/23 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट व 5/27 आर्म्स एक्ट थाना को0 रूदौली जनपद अयोध्या पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।