अयोध्या। जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के अत्यंत गरीब व्यक्ति के पुत्रियों के शादी हेतु शादी अनुदान योजना शासन द्वारा पुनः चालू कर दी गयी है। योजनान्तर्गत शादी अनुदान हेतु परिवार की वार्षिक आय (ग्रामीण क्षेत्र हेतु 46080=00 रू0) एवं (शहरी क्षेत्र हेतु 56480=00) से कम हो को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर शादी की तिथि से पूर्व 90 दिन एवं शादी की तिथि के पश्चात् 90 दिन के भीतर आवेदन करने वाले आवेदक को इस योजना का लाभ (रू0 20000=00) दिया जाना है। उक्त योजना हेतु नवीन आनलाइन आवेदन अगले सप्ताह से http://shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर किया जायेगा। इच्छुक लाभार्थी अब इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है। उक्त जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी अयोध्या आर0वी0 सिंह ने दी है।