Tue, 16 Jun 2026
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: यूपी में 127 राजनीतिक दलों को जारी हुआ ‘कारण बताओ नोटिस’, देखें लिस्ट

Santosh Kumar Yadav / Mon, Sep 22, 2025 / Post views : 34

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हाइलाइट्स
  • यूपी के 127 दलों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी
  • वित्तीय और चुनाव व्यय विवरण न देने पर कार्यवाही
  • सुनवाई 6 से 9 अक्टूबर तक मुख्य निर्वाचन कार्यालय में
UP Election Commission Notice: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों (RUPP) को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यूपी द्वारा ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया है। यह नोटिस उन दलों को वित्तीय और निर्वाचन व्यय विवरण समय पर प्रस्तुत न करने के कारण जारी किया गया है। नोटिस भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देशानुसार जारी किया गया है। नोटिस का मुख्य कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत यूपी के 127 राजनीतिक दलों ने: पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते (Annual Audited Accounts) समय पर प्रस्तुत नहीं किये। वर्ष 2019 से अब तक आयोजित विभिन्न विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाग लेने के बावजूद निर्वाचन व्यय विवरणी (Election Expenditure Report) निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की। विधानसभा चुनावों के लिए: 75 दिनों के भीतर लोकसभा चुनावों के लिए: 90 दिनों के भीतर इस कारण, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. 56/2025/PPS-III दिनांक 19.09.2025 के अनुसार यह नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस प्राप्त दलों की सूची और सुनवाई की तिथियां नीचे 127 दलों की चयनित सूची और उनके सुनवाई की तिथियाँ दी गई हैं:
प्रत्यावेदन और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया सभी पार्टियों के अध्यक्ष या महासचिव को कहा गया है कि वे: 03 अक्टूबर 2025 तक अपने प्रत्यावेदन, शपथ पत्र और जरूरी दस्तावेज मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में जमा कराएं। सुनवाई के लिए 06, 07, 08 और 09 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे से कार्यालय में उपस्थित रहें। अगर कोई पार्टी तय समय तक दस्तावेज जमा नहीं करती, तो माना जाएगा कि पार्टी के पास इस मामले में कोई जवाब नहीं है और इसकी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। प्रमुख बातें यह कदम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की पारदर्शिता बढ़ाने और निर्वाचन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वित्तीय और निर्वाचन व्यय विवरण समय पर न देने पर दलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है। यह नोटिस राजनीतिक दलों की जवाबदेही और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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