अयोध्या। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष कविंद्र साहनी के नेतृत्व में व्यापारियों ने जीएसटी कमिश्नर ग्रेट 1 अनंजय कुमार राय से मुलाकात कर जारी की गई नोटिस की विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई है।
व्यापारियों की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी की धारा -73 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा संबंधित वार्षिक विवरण की तिथि से 3 वर्ष निर्धारित की गई है वर्ष 2017-18 का वार्षिक विवरण जमा राशि करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2020 थी। लेकिन 2 वर्ष के कोरोना काल के कारण धारा -73 के तहत नोटिस जारी करने की तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है ।इसके कारण व्यापारी को 6 वर्ष का ब्याज पेनाल्टी के साथ देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है जो न्यायोचित नहीं है। ब्याज की दर 18 प्रतिशत वार्षिक है जो की बहुत अधिक है । इसे 6प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जीएसटी विसंगतियो का अंतर 5000 से कम है उन्हें भी नोटिस जारी न किया जाए।
मांग पत्र देने वालों में जिला अध्यक्ष कविंद्र साहनी, नगर महामंत्री प्रेमनाथ राय, युवा जिला अध्यक्ष मानव मेहरोत्रा, प्रभात अग्रवाल युवा कोषाध्यक्ष, जिला महामंत्री रमेश चौरसिया, युवा महामंत्री अरुण साहू एवं गला व्यापार मंडल के महामंत्री गौरी शंकर अग्रवाल, हजारीलाल अनिल कुमार, दिनेश कुमार, अमित कुमार ,संजय कुमार सिंघल, श्री श्याम , हनुमान, अतुल, अमित एवं अन्य व्यापारी मौजूद रहें।