सोहावल,अयोध्या। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पत्नी पर छह हजार व प्रेमी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र रमेश तिवारी व सुधाकर मिश्रा ने बताया कि घटना 21 अप्रैल, 2021 की है। मंजू निवासी भवनियापुर थाना रौनाही के संबंध शेर बहादुर निवासी जय राजपुर, थाना खंडासा से थे। मंजू की शादी भबनियापुर के शिवकुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद शेर बहादुर उसकी ससुराल आने जाने लगा। इसको लेकर मंजू व उसके पति में झगड़ा होता। इससे आजिज आकर मंजू व उसके प्रेमी शेर बहादुर ने शिवकुमार को रास्ते से हटाने की ठान ली थी।मंजू और उसके प्रेमी ने मिलकर शिवकुमार की रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी थी। शव तमसा नदी के किनारे फेंक दिया था। शिवकुमार के भाई संतोष कुमार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। विवेचना के दौरान मंजू व शेर बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से दोनों जेल में हैं। शुक्रवार को अपर जिला जज तृतीय दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।